📦 इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (IEC) लाइसेंस क्या है?
भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार (Import या Export) करना चाहता है, उसके लिए इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड (IEC) लेना अनिवार्य होता है। यह कोड Director General of Foreign Trade (DGFT) द्वारा जारी किया जाता है।
✅ IEC क्यों जरूरी है?
- बिना IEC कोड के आप कस्टम क्लियरेंस नहीं कर सकते।
- बैंकिंग चैनल से विदेशी भुगतान नहीं ले सकते।
- यह व्यापार के लिए एक यूनिक पहचान संख्या है।
📋 IEC कोड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
व्यक्ति (Proprietor) के लिए:
- पैन कार्ड (व्यक्ति का)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता (प्रूफ सहित)
- एड्रेस प्रूफ
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
कंपनी या फर्म के लिए:
- कंपनी का पैन कार्ड
- पार्टनर/डायरेक्टर का आधार व पैन
- बैंक खाता और कैंसल चेक
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (GST/Firm/Company)
- अधिकृत व्यक्ति की जानकारी
🖥 आवेदन प्रक्रिया:
- DGFT की वेबसाइट पर जाएं
- ऑनलाइन फॉर्म भरें
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- ₹500 आवेदन शुल्क भरें
- सफल आवेदन के बाद 1–2 दिन में IEC मेल पर प्राप्त होता है
🧾 महत्वपूर्ण बातें:
- IEC कोड एक बार जारी होने पर लाइफटाइम वैध होता है
- सालाना अपडेट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन DGFT पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट रखें
- कोई भी व्यक्ति या संस्था आवेदन कर सकती है
💼 Export-Import में शुरू करने के लिए सुझाव:
- उत्पाद/सेवा का चयन करें
- विदेशी बाज़ार का रिसर्च करें
- IEC कोड लें
- RCMC, FSSAI (खाद्य वस्तु हेतु), GST जैसे अन्य रजिस्ट्रेशन भी कराएं
- Logistic और Shipping पार्टनर से संपर्क करें
निष्कर्ष:
IEC कोड अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पहली सीढ़ी है। यदि आप भी विदेश में अपने प्रोडक्ट्स या सेवाएं बेचना चाहते हैं, तो बिना देर किए IEC कोड प्राप्त करें और अपने बिजनेस को ग्लोबल बनाएं।
