उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।
🔹 योजना के उद्देश्य
- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रेरित करना।
- उन्हें बैंक लोन और सरकारी मार्गदर्शन के साथ आत्मनिर्भर बनाना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना।
🔹 मुख्य विशेषताएँ
- लोन सुविधा: सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से योग्य युवाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु लोन दिया जाता है।
- ब्याज सब्सिडी: चयनित लाभार्थियों को ब्याज पर सब्सिडी मिलती है।
- कोई गारंटी नहीं: कई मामलों में लोन बिना गारंटी के भी संभव है।
- प्रशिक्षण: युवाओं को व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
🔹 पात्रता (Eligibility)
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आयु: 18 से 40 वर्ष
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: 10वीं पास
- किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
- पूर्व में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
🔹 आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल पर
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (Aadhaar, PAN, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि)
- लोन स्वीकृति के बाद व्यवसाय शुरू करने की अनुमति
